Covid-19: कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को राहत, कैश पेमेंट को लेकर सरकार ने दी ये छूट
Covid-19 treatment: कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को सरकार ने राहत दी है. अब कोरोना मरीज इलाज के लिए ₹2 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट कर सकेंगे.
Covid-19 treatment: कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को सरकार ने राहत दी है. (फाइल फोटो)
Covid-19 treatment: कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को सरकार ने राहत दी है. (फाइल फोटो)
Covid-19 treatment: कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को सरकार ने राहत दी है. अस्पताल में नगद भुगतान के नियमों को लेकर CBDT ने एक आदेश जारी किया है. अब कोरोना मरीज इलाज के लिए ₹2 लाख से ज्यादा खर्च नगद कर सकेंगे. कैश पेमेंट करने पर हॉस्पिटल को मरीज का PAN और Aadhar देना होगा. वहीं अगर रिश्तेदार पेमेंट कर रहा है तो उसका भी पैन आधार देना होगा.
2 लाख से ज्यादा कर सकेंगे कैश पेमेंट (Cash payment of more than 2 lakhs)
सरकार ने कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर केन्द्रों को मरीजों या उनके आश्रितों से दो लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दे दी है. हालांकि यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी. इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है. इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतान कर्ता के पैन या आधार कार्ड कॉपी और दोनों के लिंक करने की सूचना रखनी होगी.
सीबीडीटी ने दिया आदेश (CBDT ordered)
सीबीडीटी ने कहा,‘ केंद्र सरकार ..यहा स्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का इलाज अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाली व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतान करता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।’
Finance Ministry exempts Hospitals, Dispensaries, Nursing Home, Covid Care Centres of similar other medical facilities providing treatment to #COVID19, for the purpose of Section 269ST of Income Tax Act. for payment received in cash during 1-4-2021 to 31-5-2021. pic.twitter.com/y0WeDb0OCc
— ANI (@ANI) May 7, 2021
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कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत (Corona patients will get relief)
इन दिनों देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है. बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं. इसके साथ ही अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में भी कोविड-19 (Covid-19) के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे हालात में इलाज कराने के भुगतान में आयकर विभाग (Income Tax Department) के इस नियम से दिक्कत हो रही थी. सरकार के आदेश के बाद मरीजों की राहत मिलेगी. यह छूट 31 मई 2021 तक के लिए है.
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10:26 AM IST